पूजा सिंघल की बढ़ेगी मुसीबत, कोर्ट 17 फरवरी को इस मामले में करेगा सुनवाई

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुसीबत अब और बढ़ सकती है. मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लांड्रिंग की आरोपी आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी के बाद भी मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। अब पूजा सिंघल की पोस्टिंग नहीं करने को लेकर ED ने कोर्ट में आवेदन दिया है।

अब इस मामले में दाखिल ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में पूजा सिंघल के वकील ने जवाब दाखिल कर दिया है। मामले में ईडी के वकील अदालत में सोमवार को पक्ष रखेंगे।

ईडी ने अपने आवेदन में कहा है कि पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमा का सामना कर रहीं है। ऐसे में निलंबन मुक्त होने के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है तो सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला इस मामले में दिया है। बता दें कि पूजा सिंघल को नए कानून बीएनएसएस के तहत सात दिसंबर को ईडी कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी।

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