बिहार : हत्या के 43 साल पुराने मामले में आदेश के बाद भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने अथवा अदालत द्वारा जारी कुर्की जब्ती तामिला प्रतिवेदन पेश नहीं करने के मामले में एसपी आशीष भारती के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी एसपी सह मुख्यालय डीएसपी सरोज कुमार साह को कोर्ट ने 5 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखा।

एसपी को पेशी कराने के दिए गए आवेदन पर कोर्ट ने विचार किया और शाम 3:00 बजे उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी । साथ ही एसपी को 24 अक्टूबर को हर हाल में अदालत में पेश होने का आदेश दिया। इस दौरान कई अधिवक्ता ने इस मामले में कोर्ट से गुहार भी लगाई लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले को 3 माह के अंदर क्लियर करना है।

बताया जा रहा है कि कोर्ट ने हत्या के एक मामले में नासरीगंज के आत्मीगंज निवासी लक्ष्मीनारायण मास्टर के विरुद्ध पूर्व में वारंट व कुर्की जब्ती का आदेश दिया था ।आदेश का अनुपालन कराने के लिए कोर्ट ने कई बार पत्र भेजा। एसपी को रिमाइंडर भी जारी किया था । लेकिन मामले के आरोपी को न तो गिरफ्तार कर पेश किया गया नहीं कुर्की जब्ती का तमिला प्रतिवेदन पेश किया गया कोर्ट ने एसपी को 20 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जवाब नहीं दे रहे पर कोर्ट ने 22 जुलाई को पत्र जारी कर एसपी को 3 अगस्त को उपस्थित होकर करण बताने को कहा था। हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को मामले को हर हाल में 3 माह के अंदर निष्पादित करने का आदेश निचली अदालत को दिया था ।इसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई की है।

क्या है पूरा मामला

नसरीगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज गांव में रामानुज सिर्फ छेदी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई ।18 सितंबर 1979 को आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था ।सुनवाई के दौरान चार आरोपी की मौत हो गई। मामले की सुनवाई दो आरोपी व्यक्ति के कोर्ट में उपस्थिति न होने से अदालत में लंबित है। मामले की निगरानी उच्च न्यायालय पटना द्वारा की जा रही थी। उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को अदालत से 3 महीने के अंदर मुकदमा समाप्त करने को कहा था। दोनों आरपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। लेकिन पुलिस नाकाम रही।

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