गुमला: गैंगरेप मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। गुमला एडीजे कोर्ट ने तीन साल पुराने इस केस में मंगलवार को सजा का ऐलान किया। एडीजे-चार अंजनी अनुज की अदालत ने चार आरोपियों रायडीह प्रखंड के कपोडीह वर्तमान कोलपारा घट्ठा निवासी बंधन उरांव, महेश उरांव, रवींद्र उरांव एवं दीपक गोप को 20-20 साल की सजा सुनाई।

चारों आरोपी को धारा 376डी के तहत 20-20 साल की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया. घटना 13 फरवरी 2019 की है।

दुष्कर्म के बाद आरोपियों के चंगुल से भागने के दरमियान पीड़िता गड्ढे में गिर गयी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गयी थी। अस्पताल से ही पीड़िता ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। घटना के दिन उसके गांव में एक युवती की शादी को लेकर मड़वा कार्यक्रम था, जिसमें पीड़िता अपने परिजनों के साथ हिस्सा लेने गयी थी। रात्रि 10 बजे जब पीड़िता को शौच लगा तो वह मड़वा समारोह से बाहर निकली। इसी दौरान उपरोक्त आरोपी उसका अगवा कर दूसरे स्थान ले गये। जहां सभी चारों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना के बारे में कुछ बताने या हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी दिया था।

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