रांची । टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले में सरकार कोई शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है तो 17 अक्टूबर से पहले दाखिल कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तय की गई है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि वे पारा शिक्षक के पद पर 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं साथ ही वे शिक्षक पद की अहर्ता पूरी करते हैं।

राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थाई करें और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। प्रार्थी सुनील कुमार यादव की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

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