रांची में चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा फैसला, डीएवी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल दोषी करार

Major Verdict in High-Profile Sexual Harassment Case in Ranchi: Former Principal of DAV School Convicted

रांची के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डीएवी कपिलदेव पब्लिक स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को दोषी ठहरा दिया है। रांची सिविल कोर्ट में अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।

अब मामले में सजा कितनी होगी, इस पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

स्कूल की महिला कर्मी ने लगाए थे गंभीर आरोप

यह मामला मई 2022 का है। स्कूल में कार्यरत एक महिला कर्मी ने तत्कालीन प्रिंसिपल पर छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और अश्लील मांग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता स्कूल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करती थी।

महिला कर्मी का आरोप था कि प्रिंसिपल लगातार अनुचित व्यवहार करते थे और मानसिक दबाव भी बनाया जाता था। शिकायत सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन और शिक्षा जगत में मामला काफी सुर्खियों में रहा था।

पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश का भी आरोप

सुनवाई के दौरान अदालत में यह बात भी सामने आई कि आरोपी पक्ष की ओर से पीड़िता पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। इसी वजह से मामले ने और गंभीर रूप ले लिया था।

बताया गया कि आरोपी को पहले जमानत मिली थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। अदालत ने पूरे मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना।

शुक्रवार को तय होगी सजा

मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका और शुभम कटारुका ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया।

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