रांची। झारखंड में चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को इसकी सुनवाई करेगा। ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना से एसएलपी पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था, जिसके बाद सुनवाई के लिए याचिका लिस्टिंग हो गयी है।

ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, 28 फरवरी को सुनवाई के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है।

आपको बता दें कि सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन ने कहा है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपने आग्रह में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला न आने से सोरेन के समक्ष दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं।

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