रांची। सहायक अचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए JSSC को चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। अब इस मामले में नये साल में सुनवाई होगी। हस्तक्षेप याचिका में पद के नाम, पे स्केल सहित अन्य बिंदूओं पर सवाल उठाए गए हैं।

प्रार्थी की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर की गई है। याचिका में विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार ने साल 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली। इस परीक्षा में उसने सहायक शिक्षक पद के लिए परीक्षा लेने की बात कही। अब सहायक शिक्षक के पद की बजाय सहायक आचार्य पद के लिए कैसे विज्ञापन निकाला गया।

याचिका की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13 /2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक जेएसएससी को जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26001 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है।

परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए थी पर जब विज्ञापन निकला तब उसमें पद को सहायक आचार्य कर दिया गया। इसका पे स्केल भी सहायक शिक्षक के पे स्केल से कम कर दिया गया। अब सहायक आचार्य का नया पद बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इसलिए सहायक आचार्य के नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगे। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक से इंकार कर दिया है।

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