रांची। हाईकोर्ट से शिक्षकों के प्रोन्नति से जुड़ी अच्छी खबर आयी है। हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक प्रोन्नति पर रोक हटा ली है। कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका खारिज कर शिक्षकों की भूतलक्षी प्रोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल प्रगतिशील शिक्षक संघ ने याचिका दायर कर शिक्षकों की भूतलक्षी प्रोन्नति को रद्द करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन और याचिकाकर्ता के पक्ष की दलील को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ग्रेड 4 से 7 तक सभी पदों पर योग्यताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति का आदेश दिया है।

इस फैसले के बाद अब शिक्षकों की भूतलक्षी प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के स्टे की वजह से 2022 से ही प्रोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई थी। जस्टिस एसएन पाठक ने याचिका पर फैसला देते हुए 2019 में निर्गत शिक्षकों को भूतलक्षी प्रोन्नति देने के लिए विभागीय आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। इससे पहले झारखंड प्राथिक शिक्षक संघ ने प्रगतिशील शिक्षक संघ की दायर याचिका में इंटरवेनर पीटिशन दायर कर कोर्ट के सामने दलील रखी थी। एलपीए की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएन पाठक की सिंगल बेंच ने एक माह के भीतर प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दायहै।

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