शिक्षक ब्रेकिंग : शिक्षकों की छुट्टी की शुरू होगी नयी व्यवस्था…..जानिये किस तरह स्वीकृत होगा अब अवकाश….कितने दिन की छुट्टी का किस अधिकारी को है अधिकार, पूरी डिटेल जानकारी….

रांची: शिक्षकों की छुट्टी के लिए अब आनलाइन व्यवस्था होगी। अवकाश के लिए शिक्षकों को ना तो अब दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और ना ही अफसरों के सामने फरियाद करने की पड़ेंगी। शिक्षकों व कर्मचारियों की छुट्टियां आनलाइन स्वीकृत होंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी शिक्षकों, कर्मियों व पदाधिकारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल (एचआरएमएस) पर आनलाइन छुट्टी प्रबंधन माड्यूल को अपनाने का निर्णय लिया है।
मौजूदा छुट्टी व्यवस्था में कई तरह की खामियां थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ शिक्षकों को छुट्टियों में दिक्कतें आती थी, बल्कि वित्तीय लेनदेन की भी शिकायत आती थी। लिहाजा विभाग ने नई आनलाइन छुट्टी प्रबंधन प्रणाली लागू करने की तैयारी की है। छुट्टी को लेकर अधिकारियों के अधिकार भी तय कर दिये गये हैं।
अब यह होगी नई व्यवस्था
- यदि छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो भी छुट्टी आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा।
- छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित प्राधिकार नियमित रूप से छुट्टी आवेदनों पर कार्रवाई करे।
- छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार को समय पर कार्रवाई करने की जरूरत होगी, अगर तीन बार निर्धारित समय-सीमा के अंदर छुट्टी आवेदनों पर कोई पहल नहीं पर उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकेगी।
- छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के अवकाश में रहने के कारण छुट्टी आवेदन पर निर्धारित अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन को कार्रवाई हेतु वरीय अधिकारी को भेजा जाएगा। उसके कार्यों का वहन कर रहे प्रभारी पदाधिकारी को छुट्टी का आवेदन कार्रवाई हेतु निश्चित रूप से भेजा जाएगा।
- छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के अवकाश में रहने की स्थिति में आवेदन को उसी दिन कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यवाहक अधिकारी को भेजा जाएगा, जिस दिन आवेदन मिला हो।
किसे कौन प्रदान करेगा छुट्टी
प्रधानाध्यापक (माध्यमिक एवं प्लस टू) : आकस्मिक, क्षतिपूर्ति, निरोधा, विशेष आकस्मिक एवं मातृत्व छुट्टी तथा 30 दिनों तक अन्य छुट्टियों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा 30 दिनों से अधिक छुट़़्टी के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक अधिकृत होंगे।
शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक (माध्यमिक एवं प्लस टू) : आकस्मिक, क्षतिपूर्ति, निरोधा, विशेष आकस्मिक एवं मातृत्व छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक तथा अन्य के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अधिकृत होंगे।
शिक्षक, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय : आकस्मिक, क्षतिपूर्ति, निरोधा, विशेष आकस्मिक एवं मातृत्व छुट्टी के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक, 60 दिनों तक की अवधि हेतु अन्य छुट्टी के लिए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी तथा इससे अधिक समय के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक अधिकृत होंगे।
प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय : आकस्मिक, क्षतिपूर्ति, निरोधा, विशेष आकस्मिक एवं मातृत्व छुट्टी तथा, 60 दिनों तक की अवधि हेतु अन्य छुट्टी के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा इससे अधिक समय के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक होंगे। ।