रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य की कॉन्स्टेबल नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने 15 मार्च को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2015 में 6800 सिपाहियों की नियुक्ति हुई थी, जिसको चुनौती देते हुए याचिकाओं कोर्ट में दाखिल की गयी थीं। अदालत के इस फैसले से सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 6800 सिपाहियों की नियुक्तियों को सुनील टुडू एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत सिपाहियों की नियुक्ति हुई थी।

बता दें कि राज्य के 6800 सिपाहियों की नियुक्तियों को रिट संख्या 04/2015 के माध्यम से सुनील टुडू एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में हुई. पूर्व में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत नियुक्त सिपाहियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सिपाही के पद पर नियुक्त किये गये करीब 6800 सिपाहियों को व्यक्तिगत रूप से लिखित में सूचित किया जाये कि मामले के अंतिम आदेश से आपकी नियुक्ति प्रभावित होगी.

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...