नयी दिल्ली। सोरेन परिवार पर चौतरफा आफत आयी है। मनी लांड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ से शिबू सोरेन पर भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने जांच पर रोक की मांग को ठुकरा दी है। इससे पहले सिंगल बेंच से भी यही फैसला आया था, जिसे डबल बेंच में चुनौती दी गयी थी। न्यायाधीश रेखा पल्ली और न्यायाधीश रजनीश भटनागर की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया। इससे पहले ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को मामले की सुनवाई की थी, जिस पर अब चार महीने बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद अब शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच शुरू हो सकती है। आरोप है कि झामुमो सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में लोकपाल में शिकायत दर्ज की गयी थी। भ्रष्टाचार के पैसे से चल अचल संपत्ति जुटाने का गंभीर है। मामले में लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को जांच का आदेश दिया।

सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 (1) (ए) के तहत मामले में पीई (प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज कर 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।सीबीआई ने जांच के बाद मार्च 2021 और उसके बाद 1 जुलाई 2021 को सोरेन परिवार की संपत्ति का पूरा ब्योरा, उनके आयकर रिटर्न पर लोकपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर लोकपाल ने शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजकर पक्ष मांगा था। इसके बाद, सोरेन परिवार के सदस्यों से मिले जवाब के आलोक में सीबीआई ने अंतिम पीई रिपोर्ट 29 जून 2022 को लोकपाल के यहां दाखिल की। अब जल्द ही इस मामले में जांच शुरू हो सकती है।

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