रांची। ED के अफसरों को रांची पुलिस ने तलब किया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज कराई गई। इसको को लेकर समन भेजा है। अफसरों को ये समन उस वक्त भेजा गया है, जब हाईकोर्ट ने ED के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। ED के अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत समन जारी किया गया है। पुलिस ने यह एक्शन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एफआईआर पर लिया है।

आपको बता दें कि जिस धारा के तहत नोटिस जारी हुआ है, उसमें 7 साल से कम की सजा वाले अपराध के सिलसिले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस जारी किया जाता है।जानकारी के मुताबिक समन में ED के अपर निदेशक और सहायक निदेशक सहित अन्य अज्ञात पर आरोप लगाए हैं। सभी अधिकारियों को 21 मार्च को दिन के 11 बजे हाजिर होने को कहा है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में ED अफसरों पर FIR हुई थी। उन्हें थाने बुलाया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को FIR दर्ज कराई गई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर ली गई ED की तलाशी उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने एवं बदनाम करने के इरादे से की थी।हेमंत सोरेन की शिकायत पर रांची पुलिस ने ED के अधिकारियों को समन जारी कर तलब किया है। हेमंत सोरेन ने FIR में ED के अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल सहित अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया है।

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