रांची। NPS की राशि को लेकर राज्य और केंद्र में खींचतान चल रही है। NPS की राशि को लेकर केंद्र ने दो टूक कहा है कि वो राशि राज्य सरकार को नहीं लौटायेगी। केंद्र के इस अड़ियल रुख ने राज्य के कर्मचारियों को बैचेन कर दिया है। इधर, उधेड़बुन में फंसे राज्य के कर्मचारियों ने NPS के तहत जमा अंशदान की राशि को धड़ाधड़ निकालना शुरू कर दिया है। तय नियम के मुताबिक 25 प्रतिशत राशि की निकासी कर्मचारी कर सकते हैं। उसी छूट के तहत लगातार कर्मचारी राशि की निकासी कर रहे हैं। कर्मचारियों को इस बात की आशंका है कि राज्य और केंद्र की खींचतान में उनकी NPS की राशि अटक ना जाये, लिहाजा नई पेंशन योजना अपने हिस्से के 25% धनराशि का निकासी कर रहे हैं।

NMOPS ने कर्मचारियों को किया आगाह

इधर, NMOPS ने कर्मचारियों को वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए आगाह किया है कि वो NPS की राशि को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हों। NMOPS के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कर्मचारियों को आगाह करते हुए बताया है कि राज्य सरकार के SOP की शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को सरकार का अंशदान वापस करना होगा। ऐसी परिस्थिति में उस समय तक यदि आपने अपने हिस्से से बारंबार राशि निकासी कर लिया है तो आपके द्वारा अधिकतम 60% की निकासी के बावजूद भी सरकार का अंशदान उस पैसे से आप वापस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस विषय पर NMOPS अपने अगले चरण के आंदोलन का प्रारंभ जल्द ही करने वाला है। जब तक संगठन के द्वारा इस संदर्भ में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया जाता है तब तक कोई भी साथी ऐसे निकासी करने से बचें ताकि भविष्य में आपको परेशानी ना हो।

विक्रांत सिंह ने बताया कि 2004 से पूर्व के विज्ञापन वाले कई कर्मचारी जिनका वित्त विभाग के संकल्प संख्या 126 से संबंधित कार्यालय आदेश विलंब से निर्गत हुआ है परंतु उन्होंने पूर्व में अपना जीपीएफ नंबर अलाट करा लिया है ऐसे में उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कार्यालय आदेश निर्गत होने के उपरांत SOP की शर्तों से वे स्वत मुक्त हो गए हैं। वे उक्त कार्यालय आदेश के साथ भविष्य निधि निदेशालय में एनपीएस की राशि वापस करने हेतु आवेदन दे सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों की कुल राशि उनके जीपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जबकि सरकार का अंशदान सरकार को वापस चला जाएगा।

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