चाईबासा : अनुकंपा पर नौकरी पाने की लालच में अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने की आरोपी पत्नी अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह को प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2017 को मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुकम्पा में नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह द्वारा अपने पति को दिनांक 25 नवंबर 2017 की संध्या में हत्या कर उसे सीलिंग पंखा में लटका दिया था।

26 नवंबर 2017 को मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई थी प्राथमिकी बता दें कि 26 नवंबर 2017 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था.

अनुकंपा पर नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने अपने पति को 25 जनवरी 2017 की शाम हत्या कर शव को सीलिंग पंखा के सहारे लटका दिया था।

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने इस कांड की प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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