रांची। हाईकोर्ट ने धनबाद के SSP और सरायढेला थाना प्रभारी को फटकार लगायी है। कोयला की हेराफेरी मामले में स्पष्ट शपथ पत्र दायर नहीं करने पर हाईकोर्ट ने एसएसपी संजीव कुमार और सरायढेला थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाने के साथ-साथ दोबारा से शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा। पूरा मामले 32 टन कोयला रिलीज करने से जुड़ा है। मामले में अब अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। कोर्ट ने एसएसपी को भी अदालत में उपस्थित रहने को कहा है। बता दें कि मई 2012 को धनबाद में पुलिस 32 टन कोयला अवैध जब्त कर लिया था। धनबाद सीजेएम की अदालत ने अप्रैल 2018 को प्रार्थी की रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन कोयला रिलीज नहीं किया गया। इसके बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

अदालत के आदेश के बाद एसएसपी और थाना प्रभारी अदालत में सशरीर हाजिर हुए थे। अदालत ने कोयला के रिलीज संबंधित पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में दाखिल शपथपत्र कहा गया है कि पुराने की जगह नया थाना भवन बनाया गया है। नए भवन के निर्माण के दौरान थाना परिसर में पड़ा कोयला मलबे में दबा हुआ है। इस मामले में अदालत ने नाराजगी जताते हुए धनबाद के एसएसपी और थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिये गये शपथ पत्र को नामंजूर करते हुए नया शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कोयला रिलीज करने के संबंध में स्पष्ट जानकारी मांगी थी। पुलिस ने ट्रक रिलीज करने के बारे में कोर्ट को जानकारी दी थी।

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