रांची । राज्य की हेमंत सरकार शिक्षक विज्ञापन निकाल कर संख्या के मामले में ढिंढोरा भले पीट रहीं है पर राज्य के कितने बेरोजगार को इससे फायदा होगा ? ये सवाल आज उन बेरोजगार युवा के लिए है जो वर्षों से नौकरी की ताक में हैं। सरकार कुल पद तो बता रही पर इसमें कितने पदों पर बेरोजगार को रोजगार मिल पाएगा ये अहम सवाल है। झारखंड में सहायक आचार्य (शिक्षक) नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

शिक्षकों के 26001 पद में से 20,748 झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित है. 5253 पद अनारक्षित हैं. 26001 पद में से 12869 पद झारखंड के स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए आरक्षित है. शेष 13,132 पद में से 60 फीसदी राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत राज्य के स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित किये गये हैं. ऐसे में सहायक आचार्य के 26001 पद में से 20748 पर राज्य के लोगों के लिए आरक्षित हैं. आंकड़े के खेल में राज्य के बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।

कुल पद में से कितने पद आरक्षित

शिक्षकों के 26001 पद में से 20,748 झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित किए जिस हैं।

कुल पद में से झारखंड के स्कूलों में पढ़ा रहे पारा शिक्षकों के 12869 पद आरक्षित है।

गैर पारा के 13132 पदों में से 7879 पद राज्य के निवासी के लिए.

राज्य में 26001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की तैयारी.

झारखंड से बाहर के अभ्यर्थी भी होंगे शामिल

राज्य में वर्ष 2016 में हुई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 52 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे. इनमें से 3628 अभ्यर्थी झारखंड से बाहर के हैं. इनमें कक्षा एक से पांच के 1267 व कक्षा छह से आठ के 2361 अभ्यर्थी हैं. दूसरे राज्य के यहीं अभ्यर्थी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.

विज्ञापन में इस आरक्षण को किया गया सम्मिलित

आरक्षण के हर प्रावधान को ध्यान में रखकर राज्य में जिलावार नियुक्ति में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी सीट आरक्षित हैं. क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, खिलाड़ी, व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है. राज्य में पारा शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा की गयी थी. नियुक्ति में पहले जिस गांव में विद्यालय था. ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 12869 पद पर शत-प्रतिशत राज्य के निवासी की ही नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है.

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