रांची : सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली मनी लांग एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका (आईए) पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13 / 2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

दरअसल झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26001 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है. मामले में कोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में होगी.

सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली मनी लांग एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। प्रार्थी की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13 /2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस हस्तक्षेप याचिका में पद के नाम, पे स्केल सहित अन्य बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26001 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। मामले में कोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को प्रतिवादी बनाया है।

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