कोडरमा। विधवा महिला को शादी का झांसा देकर पांच वर्षों तक रेप मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी गयी है। कोर्ट ने आरोपी को 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोडरमा कोर्ट ने जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। महिला ने 2018 में जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था। थाना को दिए गए आवेदन में बताया था कि उसके पति की मृत्यु 13 वर्ष पूर्व हो गई थी।

पति की मृत्यु के बाद वो मजदूरी करने लगी। टेंट हाउस में उसे मजदूरी का काम मिला। महिला का आरोप है कि आरोप है कि एक दिन एकांत पाकर उसके साथ परमेश्वर यादव ने बलात्कार किया। जब महिला ने विरोध किया तो परमेश्वर यादव ने कहा कि वह उससे शादी कर लेगा। इस प्रकार वह महिला को बराबर बुलाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। इस प्रकार 5 वर्षों तक वह यौन शोषण करता रहा।

महिला ने आरोप लगाया कि एक दिन उसने टेंट में पैसे की जरूरत बोलकर 30 हजार रुपए ले लिया। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई, जिसके बाद परमेश्वर यादव महिला को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। महिला जब शादी के लिए दवाब बनाने लगी तब जाकर परमेश्वर ने बताया कि वह शादीशुदा है।

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