रोहतास। दारोगा शंभु कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। चर्चित काला हिरण शिकार मामले में डीआईजी ने ये कार्रवाई की है। शंभु कुमार को 4 महीने पहले ही इस मामले में सस्पेंड कर दिया था।दरअसल 2023 को चेनारी थाना क्षेत्र के लॉजी गांव से गुप्त सूचना के आधार पर काले हिरण के मांस सहित सींग के साथ एक व्यक्ति राजू बेग को गिरफ्तार किया था।

उस वक्त चेनारी में थानाध्यक्ष शंभू कुमार थे, लेकिन उन्होने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अपने वरीय पदाधिकारियों और वन विभाग को सूचित नहीं किया गया। निजी लाभ के उद्देश्य से काले हिरण के मांस की बात को छिपाते हुए गिरफ्तार अभियुक्त राजू बेग को पीआर बॉन्ड पर थाना से ही छोड़ दिया गया था। घटना की सूचना रोहतास वन विभाग को हुई। वन विभाग ने चेनारी थाना परिसर से ही काले हिरण का पांच किलो मांस और सींग बरामद किया।

वन विभाग ने तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अभियुक्त बनाया और प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसडीपीओ ने जांच में पुलिस अवर निरीक्षक शम्भू कुमार-2 ने इस प्रकरण में काफी अनियमितता बरतते हुए अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया गया।जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध रोहतास जिला विभागीय कार्रवाई संख्या.114/23 प्रारंभ किया गया।

जांच पदाधिकारी ने पुलिस अवर निरीक्षक शंभू कुमार.2 को दोषी पाया। विभागीय जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष चेनारी शंभू कुमार-2 को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण तथा अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ के आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप है।

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