हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगा, घाटे में चल रहे 18 होटलों को हाईकोर्ट से बंद करने का आदेश
हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगा, घाटे में चल रहे 18 होटलों को हाईकोर्ट से बंद करने का आदेश
हिमाचल प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर मिली है। हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDS) के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने निर्णय दिया कि HPTDC के ये होटल 25 नवंबर 2024 तक बंद कर दिए जाएं।
उन्होंने कहा कि निगम के प्रबंध निदेशक व्यक्तिगत रूप से आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने कहा कि ये होटल बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि वे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हैं। HPTDC इन “सफेद हाथियों” की देखभाल करने में सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
हाई कोर्ट ने इन होटलों को बंद कर दिया: पैलेस होटल (चैल), होटल गीतांजलि (डलहौजी) और होटल बाघल (दारलाघाट)। होटल धौलाधर, कुणाल धर्मशाला तथा कश्मीर हाउस (धर्मशाला); एप्पल ब्लॉसम होटल (फागू), चंद्रभागा होटल (केलांग), देवदार होटल (खजियार), गिरिगंगा होटल (खड़ापत्थर), मेघदूत होटल (कियारीघाट), सरवन होटल (कुल्लू) लॉग हट्स, हडिम्बा कॉटेज और कुंजुम होटल (मनाली); इस सोमवार तक होटल लिहागसा (मैकलोडगंज), द कैसल (नग्गर) और शिवालिक (परवाणू) बंद रहेंगे।AUS vs IND 1st Test: 3 तेज गेंदबाज, 1 स्पिनर, पर्थ टेस्ट में ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11
हाई कोर्ट के जज ने क्या कहाहाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि इन होटलों में आने वाले आगंतुकों की संख्या अदालत की अपेक्षा से ”बहुत अधिक निराशाजनक” है, जो दर्शाती है कि एचपीटीडीसी लाभ कमाने के लिए अपनी संपत्तियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन संपत्तियों का संचालन जारी रहना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि उल्लिखित संपत्तियों के रखरखाव के लिए आवश्यक कर्मचारियों को परिसर में ही रखा जाए तथा पर्यटन निगम को अपने शेष कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी, ताकि अन्य स्थानों पर उसकी आवश्यकता पूरी हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।तस्वीरें: बाबूलाल मरांडी के खिलाफ झामुमो ने की चुनाव आयोग से शिकायत, जानिये किन फोटो पर जतायी आपत्ति, पढ़िये शिकायती पत्र