रांची: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सिटी रवि कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व में हो चुकी नियुक्ति को सुरक्षित मानते हुए सरकार को इस केस में याचिका दाखिल करने वाले पेटीशनर को भी नियुक्ति करने का आदेश दिया। इसके अलावा बचे पदों के लिए इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही है सभी अड़चनें दूर हो गई है। इससे पहले बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जाने-माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप नियुक्ति शुरू होने की बात कहा था।

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। इस केस में सोनी कुमारी की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता ललित कुमार सिंह कहते हैं कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अब तक नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के अंतिम कटऑफ को आधार मानकर इस केस के सभी पेटिशनर की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में बचे पदों पर नियुक्ति कैसे होगी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर सारी बाधा दूर कर दी है।

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