रांची नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना के दायरे में जाने वाले कर्मियों के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वित्त विभाग ने एनपीएस (NPS) से ओपीएस (OPS) के लिए शपथ पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर से विस्तारित करते हुए 31 दिसंबर 2022 कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना वित्त विभाग ने जारी कर दी है।

मालूम हो की एनपीएस से ओपीएस जाने वाले या एनपीएस में ही रहने वाले कर्मियों के लिए शपथ पत्र भरा जाना था।जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा 15 नवंबर की तिथि निर्धारित थी। परंतु अलग-अलग विभागों के कर्मचारी के कार्य की प्रवृत्ति को देखते हुए 15 नवंबर तक इसे भरा जाना जाना संभव नहीं हो पा रहा था। कर्मचारी की लगातार यह मांग रही थी की इसे विस्तारित किया जाए। दूसरी ओर झार नेट साइट नहीं खुलने की भी समस्या लगातार आ रही थी। जिन साइट पर यह काम हो रहा था वो झारनेट काफी स्लो चल रही थी। जिस कारण ना तो समय पर ओटीपी आ पा रहा था, न हीं एनपीएस से ओपीएस से संबंधित पूरे प्रोफाइल का पेज को भरा जा पा रहा था। जिससे विभाग के सामने यह दुविधा खड़ी हो गई थी की आखिरकार समय अवधि में ओपीएस से संबंधित शपथ पत्र भरा कैसे जाए।

बिना कटौती के हो रहा भुगतान

सम्यक विचारोपरांत वित्त विभाग ने इसकी तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। आपको मालूम होगा की वित्त विभाग के आदेशानुसार पिछले 2 महीने से कर्मियों के जीपीएफ अकाउंट खोलने की आस में बिना कटौती के वेतन भुगतान हो रहा है। सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन भुगतान बिना कटौती के किया जा चुका है। ऐसे में कटौती ना होने से कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में पैसे जमा नहीं हो रहा था।

किन कर्मियों के लिए है आवश्यक

वित्त विभाग के विशेष सचिव दीप्ति जयराज ने पत्र जारी कर सभी विभागों को आदेश । राज्य सेवा अंतर्गत आने वाले कर्मी और पदाधिकारी ने इसका स्वागत किया। 1.12.2004 से 31.8.2022 के बीच राज्यसेवा के अंतर्गत नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। इस बीच नियुक्त कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना में जाना चाहते है या जो नई पेंशन योजना में ही रहना चाहते हो दोनो ही परिस्थिति में कर्मियों को शपथ पत्र वित्त विभाग द्वारा जारी विहित प्रपत्र में भरा जाना है और उसे अपलोड किया जाना है।

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