रांची । हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के पूर्व सीएमडी केडी दीवान और निदेशक अभिजीत घोष के खिलाफ सूरदा माइन्स लीज के मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया यह कारवाई सीबीआई रांची ब्रांच ने दर्ज किया। मामला बिना टेंडर के काम करवाने से संबंधित है जिसकी वजह से 36.19 करोड़ का नुकसान हुआ था।

क्या है मामला

घाटशिला में सुरदा माइंस के लीज आवंटन से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने एफआईआर में जिक्र किया है कि सुरदा माइंस लीज ऑपरेशन के लिए आईआरएल को कांटेक्ट दिया गया था। साल 2007 से 2014 तक के लिए कांटेक्ट दिया गया था। लेकिन बाद में एचसीएल के अफसरों ने बगैर टेंडर निकाले हीं कंपनी का काम जारी रखने दिया। जिसकी वजह से भारत सरकार और एचसीएल को करीब 36.19करोड़ का नुकसान हुआ। इस दौरान को आइआरएल को अलग-अलग समय में एचसीएल द्वारा गलत भुगतान की जानकारी मिली। एचसीएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर नवीन कुमार सिंह ने मामले की जांच करा कर अपनी रिपोर्ट सीबीआई मुख्यालय को दी थी। जिसके बाद दोषी अफसरों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया। माइंस आवंटन के मामले में गड़बड़ी को लेकर इंडियन रिसोर्स लिमिटेड समेत अन्य के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई।

मिनिरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के पूर्व सीनियर अकाउंट अफसर अंकित लक्ष्मीचंद जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एमईसीएल की आंतरिक जांच में यह बात सामने आई कि अंकित ने पद पर रहते हुए 2019 से 2020 के बीच अलग-अलग तारीखों में अपने व अपने करीबियों के बैंक खाते में 26.55लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। जून 2022 में मामले में जांच की गई तो पाया गया की फर्जीवाड़ा कर अंकित ने पैसे ट्रांसफर करवाएं थे। मामला सामने आने पर किया था सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज किया है

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