रांची: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सीएम हेमंत सोरेन के खान आवंटन मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। खान आवंटन मामले में राज्य सरकार और ईडी प्रतिवादी हैं। झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की ओर से पीआईएल दाखिल किया गया था। जिसपर आज सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की। जहां उन्होंने पूर्व के एक मामले का हवाला देते हुए इस मामले को भी मेंटेनेबल नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। इसी तरह का एक मामला शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका है। इस याचिका में सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ की ओर से पारित आदेश को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ऐसे में फिर इस मामले को उठाना सही नहीं लगता है।

मामले को महाधिवक्ता की ओर से मेंटेनेबल नहीं बताए जाने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि यह मामला अलग है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संवैधानिक पद दुरुपयोग किया है। जब उन्होंने खान आवंटित किया था तब वो खान मंत्री थे। जिसके बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के बाद राज्य सरकार, ईडी को जवाब देने को कहा है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह एवं ने विशाल कुमार ने पक्ष रखा।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...