नयी दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से देशभर के साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा EPFO सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। रिटायरमेंट बॉडी फंड ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने हितग्राहियों को कर्मचारी पेंशन योजना (Employee’s Pension Scheme 1995) ईपीएस-95 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी है। श्रम मंत्रालय की ओर से इस संदर्भ में बयान जारी किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने सरकार से इस संदर्भ में सिफारिश की थी, जिसके तहत छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा देने की बात कही गयी थी।

वहीं 34 वर्षों से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी अनुशंसा की गई है। इस सुविधा के लागू होने पर पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलेगा। आपको बता दें कि EPFO के ग्राहकों को 6 महीने से कम की सेवा बाकी रहने पर सिर्फ अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि की निकासी की ही अनुमति मिली हुई है।

वहीं, सरकार से सिफारिश की गई कि ईपीएस-95 योजना में कुछ संशोधन कर रिटायर होने वाले सब्सक्राइबर्स को पेंशन फंड में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि ईपीएस-95 के तहत जमा राशि निकालने की सिफारिश पर फैसला लिया गया। वहीं ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) यूनिट में निवेश के लिए एक विमोचन नीति को भी मंजूरी दी है। बोर्ड ने 2022-23 के लिए ब्याज दर की गणना के लिए आय में शामिल किए जाने वाले पूंजीगत लाभ की बुकिंग के लिए कैलेंडर वर्ष 2018 की अवधि के दौरान खरीदी गई ईटीएफ यूनिट्स के विमोचन को भी मंजूरी दी.

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