गुजरात । मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते वक्त क्या कहा?

  • हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच याचिक खारिज करते हुए कहा, आवेदक पूर्णतः अस्तित्वहीन आधार पर राहत तलाश करने का प्रयास कर रहा है.
  • कोर्ट ने कहा, इसका सुस्थापित सिद्धांत है कि निचली अदालत के दोषसिद्धि के फैसले पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए.
  • कोर्ट ने कहा, योग्यता केवल सांसद, विधायकों तक सीमित नहीं है. आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.

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