रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएस प्रसाद की अदालत में गंगा में व्यवसाय जहाज संचालन का आदेश देने के बाद भी अनुमति नहीं दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान साहिबगंज के डीसी और कटिहार के डीएम कोर्ट में उपस्थित हुए।

इस दौरान कटिहार डीएम की ओर से अपनी ओर से की गई कार्यवाही को सही बताया गया। जिस पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर आरोप गठन की बात कही गई। इसके बाद डीएम ने तत्काल अदालत से माफी मांगते हुए कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने की बात कही। जिस पर अदालत ने उन्हें इस बारे में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इस दिन भी डीएम कटिहार को कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि साहिबगंज के डीसी को हाजिर होने से छूट दे दी गई है।

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