रांची : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस कार्यकाल नीति 2010 में संशोधन किया है. इसके तहत अब पांच साल सेवा पूर्ण कर चुके एसपी रैंक के अधिकारी सीबीआई में भी योगदान दे सकते है. इससे संबंधित आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिये गये है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड समेत अन्य राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है.

पहले एनआईए, रॉ और आईबी में योगदान दे सकते थे

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस कार्यकाल नीति 2010 के तहत पूर्व में आदेश जारी किया था कि पांच साल की सेवा पूर्ण कर चुके एसपी रैंक के अधिकारी सिर्फ एनआईए, रॉ और आईबी में योगदान दे सकते है. लेकिन अब इस आदेश में संशोधन किया गया है. अब पांच साल की सेवा पूर्ण कर एसपी रैंक के अधिकारी एनआईए, रॉ, आईबी के अलावा सीबीआई में भी योगदान दे सकते है…

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