रांची । हाईकोर्ट में अहम मामले पर सुनवाई हुई। अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई हुई. अदालत अब उन मामलों को अलग कर गुरुवार को सुनवाई करेगा जिसमें काउंटर एफिडेविट दायर किया जा चुका है.
वहीं जिन मामलों में काउंटर एफिडेविट दायर नहीं हुआ है, उनकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने छह सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. इस संबंध में नितिन कुमार भगत समेत 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
क्या है मामला
राज्य में सभी विभागों में अनुबंध में कर्मी कार्यरत है। जिन्हें बगैर किसी अन्य सुविधा के सिर्फ अल्प मानदेय देकर सभी काम लिए जाते हैं। लंबे समय से ये अनुबंधकर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग सरकार से कर चुके हैं। परंतु अब थक हार कर ये कर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसकी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार की है।
क्या होगा फायदा
अनुबंध कर्मियों को नियमित किए जाने के बाद इन कर्मियों को वो सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी जो एक नियमित कर्मचारियों को दी जा रही है जिसमें अनुकंपा में नौकरी, वेतनमान के आधार पर वेतन आदि का भुगतान एवं चिकित्सा सुविधा, पेंशन एवम अन्य वो सारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से नियमित कर्मचारियों को दी जाती है उनको भी मिलनी शुरू हो जाएगी।