नयी दिल्ली । आवारा कुत्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द अब इस मामले में फैसला सुनाने वाला है। केरल में सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक अहम आदेश 28 सितंबर को सुनाने जा रहा है। अब उन्हें इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से राहत मिलने की उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 28 सितंबर को एक अहम फैसला सुनाने जा रहा है।

केरल में आवारा कुत्तों की समस्या काफी गंभीर है. वकील वी. के. बीजू की याचिका पर सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही. बीजू ने देश की सर्वोच्च अदालत में दलील दी कि वैक्सीन लेने के बावजूद कुत्तों के काटने से लोगों की जान जा रही है. जबकि पशु प्रेमियों की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस बात का हवाला देकर कुत्तों की जान नहीं ली जा सकती।

इस मामले में Walking Eye for Animal Advocacy ट्रस्ट की हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया गया है. उसे भी मामले में पक्षकार बनाया गया है.केरल में आवारा कुत्तों की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है. इस साल अब तक रेबीज की वजह से 21 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि इनमें से 5 लोगों ने वैक्सीनेशन पूरा कराया हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें टीका लगाने और पशुओं द्वारा किसी पर हमला किए जाने की स्थिति में खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। जिन निर्दोष लोगों को आवारा कुत्ते काटते हैं, उन्हें भी बचाने की जरूरत है।

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