रांची। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अब तय वक्त पर होगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों व शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए समयावधि नियत कर दी है, वहीं विभाग की तरफ से इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से संपादित होने वाले शिक्षकों के कामों को लेकर एक टाइम पिरियड तय किया है।

गुरुवार को जारी अधिसूचना में पेंशन, रिटायरमेंट भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद 15 दिनों के अंदर भुगतान स्वीकृति और भुगतान का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन में त्रुटि होने पर तीन दिनों के भीतर संबंधित शिक्षक या कर्मी को सूचित कर समय पर इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

वहीं फैमिली पेंशन का भी निपटारा आवेदन के 30 दिनों के भीतर किया जायेगा। अनुकंपा संबंधित मामले में आवेदन प्राप्त होने पर सात दिनों के अंदर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो तीन दिनों के अंदर नोटिस के माध्यम से सूचित करते हुए समय पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा पुस्तिका संबंधी कार्य, संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

उसी तरह से कोर्ट संबंधित मामले प्राथमिकता के आधार पर तीन दिनों के भीतर निपटाने को कहा गया है। लेखा एवं अंकेक्षण संबंधित कार्य एक पक्ष के अंदर निष्पादित किए जाएंगे। इन सभी कार्यों का निपटारा समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वेतन भुगतान के संबंध में कहा गया है कि आवंटन प्राप्त होने के पांच दिनों के अंदर वेतन का भुगतान किया जाएगा।
इसी तरह, शिक्षकों एवं कर्मियों की प्रोन्नति हेतु निर्धारित अवधि के पूरा होने पर नियमानुसार एक महीने के अंदर आवश्यक कार्रवाई संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी। शिक्षकों एवं कर्मियों की योग्यता बढ़ाने या किसी भी परीक्षा में शामिल होने के अनुमति हेतु अनापत्ति देने के मामले पांच दिनों के अंदर निपटाए जाएंगे।

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