पटना। बिहार में शिक्षकों को अब 15 किलोमीटर के अदर ही रहना होगा। इसे लेकर विभाग की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गये पत्र में दो टूक कहा है गया है कि फरवरी के वेतन जारी होने से पूर्व सभी शिक्षकों से इसे लेकर अपनी सहमति देनी होगी। जाहिर है, अगर शिक्षकों ने सहमति नहीं दी, तो फिर फरवरी से मिलना बंद हो जायेगा।

पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षकों व अध्यापकों को निर्देशित करें कि वो 15 किलोमीटर के दायरे में रहें, ताकि स्कूल समय पर आ सकें और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। बिहार में आवास भत्ता नियमावली का प्रावधान लागू रहेगा। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सभी शिक्षकों को 31 जनवरी 2023 तक शपथ पत्र के माध्यम से ये जानकारी देनी होगी, कि उन्होंने स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में रहने की वय्वस्था कर ली है।

पढ़ें आदेश

शपथ पत्र को फरवरी महीने के वेतन भुगतान के पहले देना होगा। शपथ पत्र के बाद भी फरवरी माह का वेतन दिया जायेगा। ये आदेश नयी भर्ती वाले शिक्षक के अलावे और पूर्व में नियोजित शिक्षकों पर समान रूप ले लागू किया जायेगा।

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