रांची । रांची में बुधवार को हाईकोर्ट ने एक पुलिसकर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिसकर्मी पर पत्नी, पुत्र और पुत्री की हथौड़ी से पीटकर और चाकू से वार कर हत्या करने का आरोप था। झारखंड पुलिस के सिपाही ब्रजेश कुमार तिवारी को रांची के अपर न्यायमुक्त एसएम शहजाद के अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने बीते मंगलवार उस को दोषी ठहराया था।

क्या है मामला

यह वारदात रांची शहर के सदर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर में 31 जनवरी 2020 को अंजाम दी गई थी। ब्रजेश तिवारी अपनी पुत्री के युवक के साथ प्रेम संबंध से नाराज था। उसने अपनी पत्नी रीना तिवारी, दसवीं पढ़ने वाली पुत्री खुशबू कुमारी और आठवीं के छात्र पुत्र बादल तिवारी की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सिपाही ने कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की थी। उस समय ब्रजेश को गिरफ्तार करते हुए रिम्स से भर्ती कराया गया था। इसके बाद से वह लगातार जेल में बंद है।

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