हेमंत सोरेन को जमानत मिलेगी या रहना होगा जेल में ? सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, चुनाव प्रचार करने मांगी है जमानत

रांची। ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की थी। उस दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सीएम केजरीवाल का भी उदाहरण दिया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में आए तीन मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही थी। इसी आदेश को हेमंत ने एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नये सिरे से याचिका दायर करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट गत तीन मई को फैसला सुना चुकी है और झामुमो नेता ने पहले से ही हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।


वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ के सामने कहा कि केजरीवाल का आदेश मुझ पर लागू होता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ समय देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम इसे इस हफ्ते नहीं रख सकते। उन्हें भी समय दिया जाना चाहिए।

लेकिन, सिब्बल ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तब तक लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार का समय खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूछा, 'मेरे साथ पक्षपात क्यों किया जाए, मैं कहां जाऊं?' इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, 'हमने उन्हें जितना संभव हो उतना कम समय दिया है। इससे कम नहीं हो सकता।' सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को भी नोटिस जारी किया है।

HPBL Desk
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