रांची: पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं। टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने दो बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। हालांकि पूर्व में ही राज्य सरकार को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन राज्य सरकारी की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया जा सका। सोमवार से इस मामले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिंस डा रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।


अब इस मामले में एक बार फिर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। जिन दो बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, उनमें पारा शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, वो सहायक शिक्षकों के बराबर मिलना चाहिये, वहीं दूसरे बिंदुओं में लंबे समय से पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को रेगुलराइज किया जाना चाहिये। इन दोनों पर जवाब देने केलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है।

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