रांची। झारखंड सरकार पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। 2004 के पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने, लेकिन विभागीय कमियों की वजह से 2004 बाद पोस्टिंग पाने वालों को पहली कड़ी में पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 15 जुलाई की कैबिनेट में मिली मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने फैसले को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया है। 2004 के पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने, लेकिन NPS की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्त कर्मियों की पुरानी पेंशन से जुड़ी विभागीय प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूर्ण करा लेने का निर्देश दिया गया है।

2004 के पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने, लेकिन NPS की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्त कर्मियों की संख्या हालांकि काफी कम है, आकलन के मुताबिक 400-500 के करीब कर्मियों को वित्त विभाग की अधिसूचना के आधार पर लाभ मिलेगा। हालांकि बड़ी संख्या में NPS कर्मचारियों को फिलहाल SOP की अनुशंसा का इंतजार करना होगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12. 2004 के पूर्व पूर्ण हो गई थी लेकिन दिनांक 1.12. 2004 के पश्चात नियुक्त हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था. राज्य सरकार के निर्णय के बाद 1.12. 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों को कुछ शर्तों के अधीन झारखंड पेंशन नियमावली 2000 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत जिनकी नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम या अनुशंसा 1.12. 2004 के पूर्व घोषित हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक कारणों जैसे पुलिस सत्यापन, चिकित्सीय जांच इत्यादि से जो नियुक्त किए गए सरकारी सेवकों के नियंत्रण से अलग हो,  नियुक्ति पत्र के जारी होने या योगदान में विलंब हुआ हो।

दूसरी शर्त यह है कि ऐसे कर्मियों को अपने नियुक्ति प्राधिकार या विभाग में आवेदन करना होगा तथा नियुक्ति प्राधिकार या विभाग द्वारा समीक्षोपरांत आवश्यक आदेश दिनांक 31.12. 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से निर्गत किया जाएगा.

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