रांची: आय के अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन एक बार फिर कानूनी जाल में उलझ गये हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन के आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका लगायी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए शिबू सोरेन और लोकपाल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कियाहै।

निशिकांत दुबे ने लोकपाल की अदालत में शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सीबीआइ ने भी पीई दर्ज कर जांच की थी।शिबू सोरेन ने लोकपाल की कार्रवाई को गलत बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने लोकपाल की कार्रवाई पर 18 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी थी।

इधर, सांसद निशिकांत दूबे ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें कभी हाईकोर्ट से पक्ष रखने का नोटिस नहीं मिला, लेकिन कोर्ट के आदेश में जिक्र था कि नोटिस दिए जाने के बाद उनके तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अब इसी मामले में सांसद निशिकांत दूबे की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में शिबू सोरेन और लोकपाल को नोटिस जारी किया। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी।

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