लातेहार : जिला शिक्षा विभाग ने 30 पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया है। ये पारा शिक्षक पिछले 20 साल से सेवा दे रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग का तर्क है कि जिस समय पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनकी उम्र 18 साल से कम थी। ग्राम शिक्षा समिति ने गलत ढंग से पारा शिक्षकों का चयन किया था। जिन पारा शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया है उनमें बारियातू व मनिका के 5-5, बालूमाथ के 6, चंदवा और लातेहार के 7-7 पारा शिक्षक शामिल हैं।

इधर, ग्राम शिक्षा समिति ने कहा कि जब राज्य सरकार ने 2003 में पारा शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश निकाला था, तब उम्र सीमा तय नहीं थी। आदेश के आलोक में पारा शिक्षकाें का चयन किया गया था। उस समय समिति के माध्यम से भेजी गई सूची को प्रखंड और जिलास्तरीय चयन समिति ने अनुमोदित कर दिया था।

नवंबर में भी जारी हुआ था सेवा मुक्त करने का आदेश

22 नवंबर 2022 को भी 30 पारा शिक्षकों की सेवा बर्खास्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला था। पर, मामला अटक गया था। अब 27 मार्च को आदेश जारी कर सभी बीईईओ से कहा गया है कि पारा शिक्षकों को हटाएं।

अभी कुछ जानकारी नहीं


मैं अभी ऑफिस में नहीं हूं। ऑफिस आने पर ही इस संबंध में कोई जानकारी दे सकती हूं। –कविता खलखो, डीएसई, लातेहार

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