लोहरदगा। दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 12 नवंबर 2020 का है, जब जिले के कैरो थाना क्षेत्र के गाराडीह गांव में जहर देकर विवाहिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कैरो थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। झारखंड के लोहरदगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार की अदालत ने सजा सुनायी है। । इस मामले में लगभग तीन साल बाद अदालत का फैसला आया है। तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

कोर्ट ने कैरो थाना क्षेत्र के गाराडीह गांव निवासी गुलशाद अंसारी, कलीम अंसारी और रोशन बीवी को भादवि की धारा 304 बी और 34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक कैरो थाना क्षेत्र के गाराडीह निवासी चांदनी खातून की शादी गांव में गुलशाद अंसारी के साथ हुई थी।

विवाह के बाद से ही चांदनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी दौरान चांदनी को जहर देकर मार दिया गया, जिसके बाद चांदनी खातून के मायके वालों ने कैरो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।इसमें गुलशाद अंसारी, कलीम अंसारी और रोशन बीवी को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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