रांची। झारखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट गये याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने की इजाजत JSSC ने दे दी है। हालांकि इन अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल को रि-ओपन नहीं किया जायेगा, बल्कि याचिका दायर करने वाले आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इन अभ्यर्थियों से 9 नवंबर तक आफलाइन आवेदन मांगे गये हैं। JSSC ने कहा है कि अगर आवदेक 9 नवंबर तक आवेदन नहीं जमा करते हैं, तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

दरअसल कंचन डे व अन्य दो अभ्यर्थी मिथुन नंदी व प्रशांत कुमार यादव ने हाईकोर्ट में सहायक आचार्य भर्ती को लेकर याचिका दायर की थी। इस संबंध में 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। उसी फैसले के अनुरुप अब JSSC ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन का अवसर दिया है। JSSC की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक आवेदन पत्र का प्रपत्र आयोग कार्यालय के प्राप्त कर दस्तावेज व कोटि के अनुरूप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर 9 नवंबर तक आवेदन को जमा कराये।

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