रांची: मांडर इंटर कॉलेज के छात्र अब इंटर की परीक्षा देंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने आज इससे संबंधित आदेश जारी किया। साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल और मांडर इंटर कॉलेज को एडमिट देने का निर्देश भी दिया। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने मांडर इंटर कॉलेज पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

14 मार्च से शुरू होने वाले इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए मांडर इंटर कॉलेज द्वारा छात्रों को एडमिट कार्ड दिलाने मामले की सुनवाई हुई। यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जतायी। कोर्ट ने इस दौरान झारखंड एकेडमिक काउंसिलज और मांडर इंटर कॉलेज को निर्देश दिया है कि छात्रों को तुरंत एडमिट कार्ड दिया जाए। परीक्षा में शामिल होना करें सुनिश्चित

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मांडर इंटर कॉलेज के सभी विद्यार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कोर्ट को बताया मांडर कॉलेज और जैक की गलती से छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिला है। जबकि 14 मार्च से इंटर परीक्षा शुरू हो रही है। एडमिट कार्ड नहीं मिला तो वे परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसपर जैक की ओर से कहा गया की उसकी कोई गलती नहीं है। मांडर कॉलेज ने बच्चों का फॉर्म और पैसा नहीं भेजा था। मामले को लेकर हेमा देवी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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