EPFO New Rule : ईपीएफओ ने फॉर्म 31 के पैरा 68J के तहत पैसा निकालने की सीमा को दोगुना बढ़ा दिया है। पहले यह रकम 50,000 रुपये थी अब इसे 1 लाख रुपये कर दिया गया है. ईपीएफओ का फॉर्म 31 आशिंक निकासी से जुड़ा फॉर्म है। इसका इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए समय से पहले पैसा निकालने संबंधी कामों के लिए किया जाता है. विभिन्न कार्यों को अलग-अलग पैरा में डाला गया है. इसमें शादी, घर बनाना, मकान खरीदना और ईलाज के लिए पैसे निकालने जैसे काम शामिल हैं।

फॉर्म 31 का पैरा 68J बीमारी के ईलाज के लिए आंशिक राशि निकालने के लिए दिया गया है। इसके तहत पहले 50,000 रुपये की निकासी की जा सकती थी लेकिन अब यह रकम बढ़कर 1 लाख रुपये हो गयी है। हालांकि, यहां एक बात याद रखने वाली है कि कर्मचारी 6 महीने का बेसिक और डीए या कर्मचारी का ब्याज समेत हिस्सा (जो भी कम हो) वह नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब है कि इतनी रकम के ऊपर अगर 1 लाख रुपया और आपके पीएफ में है तभी आप उसे क्लेम कर पाएंगे।

गंभीर बीमारी की स्थिति में निकासी की सुविधा
ईपीएफओ ने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (CPFC) से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस बदलाव को लागू कर दिया गया है. गौरतलब है कि PF Account होल्डर को गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने (EPF Withdrawal For Medical Treatment) की सुविधा मिलती है. खाताधारक या फिर उसके आश्रित सदस्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अग्रिम स्वास्थ्य दावे में इसका उपयोग कर सकते हैं.

68J के तहत खाताधारक को करना होगा दावा
इलाज के लिए 1 लाख रुपये की निकासी के लिए अकाउंट होल्डर को 68J के तहत दावा करना होगा. यहां ध्यान रहे कि इस विद्ड्रॉल लिमिट के तहत खाताधारक 6 महीने के मूल वेतन और DA (या Employee Share With Interest), जो भी कम हो, उसकी निकासी का दावा कर सकते हैं. फॉर्म 31 के जरिए भी खाताधारक को आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, हालांकि, इसके लिए डॉक्टर द्वारा साइन किए गए सर्टिफिकेट को सब्मिट करना होता है. 1 लाख रुपये की निकासी के लिए दावा के के बाद खाताधारक अपने या संबंधित अस्पताल के अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हैं.

ये है पैसे निकालने का आसान प्रोसेस
• EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं और लॉगइन करें.
• इसके बाद Online Services ऑप्शन पर क्लिक करें और संबंधित क्लेम फॉर्म भरें.
• अब आपको PF Account के अंतिम 4 नंबर डालकर इसे वेरिफाइड करना होगा.
• इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करें और फॉर्म 31 भरें.
• इसके बाद अपने खाते की डिटेल भरकर चेक या बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें.
• अब ‘Get Adhaar OTP’ पर क्लिक करें और इसे फॉर्म में दर्ज कर इसे सब्मिट कर दें.

27 करोड़ से ज्यादा PF खाताधारक
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है. ईपीएफओ की वेबासाइट के मुताबिक, वर्तमान में ईपीएफओ 27.74 करोड़ खाते ऑपरेट करता है.

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