रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मनी लांड्रिंग के आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने उन्हें एक-एक लाख के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि एक केस को मैनेज करने के नाम पर कोलकाता पुलिस ने उन्हें 50 लाख के साथ गिरफ्तार किया था।

50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तारी का दावा

राजीव कुमार को बंगाल पुलिस ने गत 31 जुलाई को 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार पर वहां हेयर स्ट्रीट थाने में व्यवसायी अमित अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अमित अग्रवाल ने दावा किया था कि उनके विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता ने 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। एक करोड़ रुपये पर बात पक्की हुई थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपये लेने के लिए वे कोलकाता गए थे, जहां अमित अग्रवाल ने बंगाल पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार करवाया था।

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