गुमला : एडीजे-चार सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अंजनी अनुज की अदालत ने दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मंगल प्रधान को दोषी करार दिया है। सजा की सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मो जावेद हुसैन ने पैरवी किया।

घटना 22 अक्टूबर, 2017 की है। घटना के दिन दिव्यांग पीड़िता घसीटते हुए अपने चचेरे भाई के घर गयी थी उसी दौरान आरोपी मंगल प्रधान वहां आया और दिव्यांग पीड़िता को गोदी में उठाकर अपने घर ले गयाजिसके बाद उसने दिव्यांग के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने इस संबंध में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था

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