गुमला सिविल कोर्ट गुमला के एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा गुमला के 2013 में चर्च गुमला में चर्चित डायन बिसाही हत्याकांड में अदालत ने दी है। कोर्ट ने सभी आरोपी पर 25 – 25000 का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने यह भी कहा है जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 2 साल और अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 11 जून 2013 को करंज थाना के करौंदाजोर टुक टोली निवासी बेरजनिया इंदवार व एगनेशिया इंदवार पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर हत्या कर दी गई थी। बेरजनिया की पुत्री ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।

क्या है पूरा घटनाक्रम

दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक घटना के दिन आरोपियों ने गांव के एक युवक की मौत होने के बाद बैठक बुलाई थी। इसमें बेरजनिया और एगनेशिया को भी बुलाया गया था। वहां पर बेरजनिया और एगनेशिया को डायन करार देते हुए लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला गया था। दोनों महिलाएं अपने को बार-बार निर्दोष बता रही थी। बावजूद इसके आरोपी महिलाओं ने उनकी तनिक भी नहीं सुनी और हत्या कर दी।

दोष सिद्ध होने के बाद दोषी जेल में

घटना के पूर्व गांव में बैठक बुलाकर बेरजनिया और एग्नेशिया से जुर्माना भी वसूला गया था। पुलिस ने 12 जून 2013 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी महिलाएं न्यायिक जमानत पर बाहर आ गई थी। अब दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। इधर मृतका के परिजन ने फैसले पर संतोष जताया है और कहा कि न्यायालय पर भरोसा था अब न्याय मिला है।

इन आरोपियों को मिली सजा

सजा पाने वाली महिला में भलेरिया इंदवार , इमलिया इंदवार, करिया देवी, जयललिता इंदवार, मंगरी देवी, खिरिसटीना इंदवार, चिंतामणि देवी, विनीता इंदवार, ज्योति इंदवार , मालती इंदवार, गबरेला इंदवार, मोनिका इंदवार , रिजिता इंदवार, केसेनिशिया इंदवार, नीलम इंदवार , सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, उर्मिला इंदवार, ललिता इंदवार व रोजलिया इंदवार शामिल है। इनमें काफी महिलाएं उम्रदराज है।

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