Home Loan: Hemant government will give the gift of home loan up to Rs 60 lakh to the employees

रांची। आज कैबिनेट की अहम बैठक है और सरकार के पास कर्मचारी हित में कुछ अहम फैसले प्रस्तावित है। उम्मीद जताई जा रही है की राज्य सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए HOME LOAN (गृह ऋण) पर फैसला लेगी। अब तक HOME LOAN के लिए कर्मचारियों के लिए केवल 30 लाख का ही प्रावधान था जिसे अब 60 लाख और अपने न्यूनतम ब्याज दर पर किए जाने की संभावना है। इस फैसले से करीब 2 लाख कर्मियोंको फायदा होगा।

आवास लोन के लिए नियमों को ढील देने पर विचार किया जा रहा है. ब्याज दर में भी कमी होगी. लोन का दायरा भी बढ़ेगा. राज्य सरकार के निर्देश पर सरकारी कर्मचारियों को मिलनेवाले हाउसिंग लोन को 30 लाख से दोगुना बढ़ा कर 60 लाख रुपये तक करने पर विचार चल रहा है. यह राशि 7.5 फीसदी ब्याज दर पर लोन के रूप में दी जायेगी.

संपत्ति को नहीं रखना होगा बंधक

नए प्रस्ताव के मुताबिक सबसे बड़ी राहत इसमें यह है कि अब लोन के अंगेष्ट संपत्ति को बंधक नहीं रखा जायेगा. सरकार ने इस पर छूट देने का निर्णय लिया है. एसटी-एससी कर्मचारियों को विशेष रूप से सीएनटी के प्रावधानों में यह छूट प्रदान करेगी. मॉरगेज नियमों की वजह से लोन मिलना मुश्किल हो रहा था, ऐसे में अब इस पर राहत दी जायेगी.

सरकार का मानना है कि वे सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं यही काफी है उन्हें लोन देने के लिए. वित्त विभाग ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है. प्रस्ताव विधि विभाग के पास भेजा गया है. वहां, से स्वीकृति मिलते ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली जायेगी. इसके बाद वित्त विभाग संकल्प जारी कर लागू करेगा.

मालूम हो कि सरकार की हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्कीम का लाभ सभी स्थायी कर्मचारियों को मिलता है, जो कर्मचारी पांच साल से लगातार सेवा दे रहे हैं. इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है. घर की मरम्मत के लिए भी एडवांस लोन दिया जायेगा

किन्हें मिलेगा लोन

  • अपने ही किसी प्लॉट पर नये घर के निर्माण के लिए.
  • किसी सहकारी, को-ऑपरेटिव अथवा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जमीन खरीदने के लिए.
  • किसी फ्लैट अथवा नये तैयार घर को खरीदने के लिए.
  • सरकार हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा प्राइवेट सोर्स से लिए गये कर्ज के लिए भुगतान के लिए.
  • शॉप कम आवासीय प्लॉट पर आवासीय हिस्से के निर्माण के लिए.
  • सेल्फ फाइनेंसिंग योजना से घर खरीदने के लिए.
  • स्वयं के द्वारा खरीदे गये किसी भवन के विस्तार कार्य के लिए.

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