रांची। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। नियुक्ति अवमानना मामले में दायर याचिका की सुनवाई में सुनवाई में झारखंड के चीफ सिकरेट्री को सुप्रीम कोर्ट ने तलब लिया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सोनी कुमारी ने नियम अनुरूप नियुक्ति ना होने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं होने को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी।

आपको बता दें कि झारखंड में विज्ञापन संख्या 21/ 2016 में हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नीति के तहत की गई थी. जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति हुए लोगों को राहत दी थी. साथ ही राज्य सरकार को हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। हाई स्कूल भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर सोनी कुमार और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भर्ती में नहीं किया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए चीफ सिकरेट्री को तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विषयवार और कोटि अनुरूप अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रकाशित कटऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट रिवाइज करना था, जो कि राज्य सरकार और जेएसएससी के द्वारा इस तरह से प्रकाशित नहीं किया गया। आरोप है कि मनमुताबिक भर्ती प्रकिया शुरू की गयी जा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन था।

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