झारखंड : लॉज संचालकों की बढ़ी धड़कनें! रांची में अवैध हॉस्टल्स पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानें क्या है 15 मार्च का डेडलाइन

Lodge operators are worried! Ranchi is preparing for a major crackdown on illegal hostels, learn about the March 15 deadline.

Ranchi Municipal Corporation Action: Ranchi में बिना लाइसेंस संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल के खिलाफ Ranchi Municipal Corporation ने सख्ती शुरू कर दी है।

नगर निगम प्रशासक Sushant Gaurav की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें इन संस्थानों से संबंधित अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आवेदनों की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि नगर निगम को प्राप्त आवेदनों की पहले समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कुल 10 आवेदनों की समीक्षा की गई। इनमें से तीन आवेदनों को आवश्यक शर्तों के साथ अस्थायी अनुज्ञप्ति (प्रोविजनल लाइसेंस) देने का निर्णय लिया गया, जबकि सात आवेदनों को निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

अस्वीकृत आवेदनों के प्रमुख कारणों में बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति नहीं होना, भवन का प्लान आवासीय होना, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना और प्रवेश-निकास मार्ग की कमी शामिल हैं।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित सभी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल को निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन संस्थानों में स्वीकृत भवन योजना, कॉमर्शियल होल्डिंग, अग्निशमन व्यवस्था, सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी कैमरे और फायर एग्जिट की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

साथ ही सभी संचालकों को 15 मार्च तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। तय समयसीमा के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close