रांची राज्य भर के मनरेगा कर्मियों की झोली में राज्य सरकार ने खुशखबरी दी। मनरेगा कर्मियों के अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने संकल्प जारी कर दिया। अब राज्य में मनरेगा कर्मी के काम के दौरान दुर्घटना से मौत अथवा अप्राकृतिक मृत्यु, हत्या होने अथवा स्थाई रूप से विकलांग, अंग भंग होने पर 75 हजार की जगह ₹2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर ₹75 हजार दिए जायेंगे,पूर्व में 37500 देने का प्रावधान था। सामान्य मृत्यु होने पर एक लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा पूर्व में 30 हजार देने का प्रावधान था। मनरेगा से डोभा से मरने वाले मृतकों के आश्रितों को मुआवजा एक लाख कर दिया गया है,जबकी पूर्व में 50 हजार देने का प्रावधान था।

मनरेगा कर्मचारियों ने हर्ष जताते हुए सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने कहा है कि विगत 2 वर्षों से लंबित मांग सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ अब तक मनरेगा कर्मी को नहीं मिल पाया है। इन्होंने मांग की कि विभाग जल्द इसका संकल्प जारी करें ताकि मनरेगा कर्मी इसके लाभ से अच्छादित हो सके। कई मनरेगा कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना होने के कारण के आश्रितों को कुछ नहीं मिल पाया है।

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