पटना। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शहर के आठ किलोमीटर के दायरे में स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों को अब शहरी आवास भत्ता मिलेगा। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। हाल में राज्य में कई नये शहरों का गठन किया गया है। जिसके दायरे में हजारों नये स्कूल भी हैं। शहरी सीमा वाले हजारों शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अब तक शहरी आवास भत्ता नहीं रहा था. लेकिन अब उन्हें शिक्षा विभाग ने शहरी आवास भत्ता देने का फैसला लिया है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश में साफ किया है कि विभाग की तरफ से 1986 में वर्णित शर्तें यथावत रखी गयी है। शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतनमान देते हुए समय समय पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने का प्रावधान किया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सीमा में शामिल करने या नये शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किये जाने और शिक्षा विभाग के तहत जिलों में नये सरंचना लागू होने के बाद 1986 के नियमों में संशोधन की जरूरत थी। ऐसे में नया निर्देश जारी किया गया है।

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